हाकिम नासिर, महासमुंद। चिटफंड कंपनी पीएसीएल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर तरला चैन सिंह को पटेवा पुलिस पंजाब से गिरफ्तार कर पटेवा लाई है. कंपनी के डायरेक्टर पर प्राथियों की शिकायत पर वर्ष 2018 में पटेवा थाना में मामला दर्ज किया गया था.
प्रार्थी चंद्रशेखर देवांगन, देवराज साहू, कुलेश्वर सिन्हा एवं सहस राम यादव ने थाना पटेवा में पीएसीएल इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टरों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कंपनी के डायरेक्टर/आरोपीगण ने प्रार्थी एवं अन्य निवेशकों को अधिक ब्याज में राशि मिलने का प्रलोभन देकर रकम जमा करवाई थी. मैच्योरिटी होने के बाद भी प्रार्थियों को जमा राशि वापस न कर कंपनी बंद कर डायरेक्टर फरार हो गए है.
मामले में पटेवा थाना में धारा 420, 406, 409, 120बी, 34 भादवि व ईनामी चिटफंड कंपनी धन परिचालन (पाबंदी) अधिनियम 1978 की 3,4,5,6 एवं छग के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3, 4, 10, कंपनी धन परिचालन (पाबंदी) अधिनियम 1978 की 3, 4, 5, 6 एवं छग के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3, 4, 10 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी तरलोचन सिंह पिता साधु सिंह (58 साल) निवासी ग्राम भोजेमजरा, थाना चमकौर साहब, तहसील चमकौर साहब, जिला रोपड/रूपनगर, पंजाब की गिरफ्तारी के लिए पतासाजी की जा रही थी.
इसे भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 0.19 प्रतिशत हुई, 11 अगस्त को 6 जिलों में एक भी नए मरीज नहीं
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल (भापुसे) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मेघा टेम्भुलकर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुपलेश कुमार के मार्गदर्शन पर पीएसीएल कंपनी के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के लिए पटेवा थाना से टीम बनाकर पंजाब रवाना किया गया था, जहां से आरोपी तरलोचन सिंह को गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमांड पर महासमुंद न्यायालय में पेश किया गया है.
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक