मोसीम तड़वी, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 4 साल पहले बकरी की हत्या करने वाले युवक को जिला कोर्ट ने एक साल जेल की सजा सुनाई है. दोषी पर कोर्ट ने 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनगढ़ में एक आरोपी ने एक बकरी को 4 साल पहले पत्थर मार दिया था. जिसके बाद बकरी की मौत हो गई थी. फरियादी ने इसकी शिकायत खकनार थाने में की थी. शिकायत के बाद बीते रोज न्यायाधीश रंजना डोडवे ने आरोपी तनमन को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1500 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

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सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह बघेल ने बताया कि मोहनगढ़ गांव में रहने वाले तनमन ने खेत के रास्ते से गुजर बकरी को पत्थर मार दिया था, इससे उसकी मौत हो गई. बकरी मालिक बसंता का कहना था कि बकरी मरने से उसका 4 हजार रुपए का नुकसान हो गया है. उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी.जिसके बाद खकनार पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया था.

पुलिस ने पशु चिकित्सा अधिकारी से बकरी का मेडिकल परीक्षण कराया. गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार की गई. इसके बाद पुलिस ने तनमन के खिलाफ 6 दिसंबर 2017 को कोर्ट में चालान पेश किया. इस मामले में 45 महीने तक सुनवाई चली और कोर्ट ने तनमन को दोषी करार दिया. बुधवार को रंजना डोडवे की कोर्ट ने फैसला सुनाया.

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