वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच ने एंटी करप्शन ब्यूरी (ACB) को 25 अगस्त की अगली सुनवाई तक जवाब पेश करने आदेशित किया है.

बता दें कि रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए ACB/EOW में शिकायत की थी. इसके आधार पर ACB/EOW ने कार्रवाई शुरू की. इसके खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी.

प्रारंभिक सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. इसी याचिका पर अमन सिंह ने एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि जिस दस्तावेज के बिनाह पर उन पर कार्रवाई की जा रही है, प्रथमदृष्टया उन पर यह मामला बनता ही नहीं. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ACB को 25 अगस्त तक जवाब पेश करने आदेशित किया है.