नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दिल्ली की अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया है. पक्ष में फैसला आने के बाद थरूर ने न्यायाधीश को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पिछले साढ़े सात साल से एक पूर्ण यातना थी, जिससे उन्हें  अब राहत मिली है.

बता दें कि शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया था. अदालत में सुनवाई के दौरान थरूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने बताया कि एसआईटी की जांच में थरूर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे, और उन्हें सभी आरोपों को पूरी तरह से बरी कर दिया है.

गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में 17 जनवरी 2014 की रात को मृत पाई गई थीं. पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर पर मानसिक उत्पीड़न और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था.