सदफ हामिद, भोपाल। मध्य प्रदेश में शराब दुकान संचालक ग्राहकों से ज्यादा पैसों की वसूली नहीं कर पाएंगे। प्रदेश में अब शराब दुकान संचालकों को ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी किये हैं।

आदेश 1 सितंबर से लागू होगा। आदेश के मुताबिक शराब खरीदने वाले ग्राहकों को खरीदी गई शराब का अब बिल देना होगा इसके साथ ही 1 साल तक कैश मेमो की कॉपी भी सुरक्षित रखनी होगी। इस आदेश के पीछे बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग को शराब दुकानों में ग्राहकों से ज्यादा वसूली की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिस पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने यह कदम उठाया है।

आपको बता दें जहरीली शराब कांड मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने भी इसकी सिफारिश की थी।