बिलासपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बड़े स्तर पर जुए का खेल चल रहा है. अपराध की इस दुनिया में जब कोई प्रवेश करता है, तो उसका बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है. पुलिस भी जुआरियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस को इसकी भनक तक नहीं होती है. बिलासपुर और दुर्ग जिले में पुलिस ने जुए के फड़ में छापेमार कार्रवाई कर 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही करीब 6 लाख रुपए नगद जब्त किया है.

दुर्ग जिले के जामुल पुलिस ने छापेमार कार्रवाई में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 1 लाख 76 हजार रुपए से अधिक नगद बरामद किया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 नग मोबाइल फोन और 3 कार जब्त किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि आशाराम बापू नगर जामुल नंदिनी रोड में आशीष प्रधान के खाली मकान के सामने लाइट जलाकर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं. जुए के फड़ में पैसों की हारजीत का दांव लगा रहे हैं. जिसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर मकान में छापेमार कार्रवाई की. 

पुलिस की छापेमार कार्रवाई में 8 जुआरियों को पकड़ा गया. जिनकी पहचान सचिदानंद पाण्डेय (55 वर्ष), लवकुश ढीमर (22 वर्ष), असलम शेख (43 वर्ष), आशीष प्रधान (35 वर्ष), रमेश साह (33 वर्ष), सुभाष कुमार (34 वर्ष), राजू पाल (34 वर्ष) और पिताम्बर (38 वर्ष) के रूप में हुई है. सभी आरोपी दुर्ग जिले के ही रहने वाले हैं. घटना स्थल पर जुआरियों के पास से पुलिस ने 1 लाख 76 हजार 480 रुपए नगद, 52 पत्ती ताश, 9 नग मोबाइल फोन, 3 चारपहिया वाहन बरामद किया है. जब्त कुल जुमला की कीमत 28 लाख 80 हजार 480 रुपए है. जामुल पुलिस ने सभी जुआरियों के खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट के अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. 

बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने सिविल लाइन और कोटा पुलिस ने ग्वालानी के फार्महाउस पिपरतराई में छापेमार कार्रवाई की. पुलिस ने जुए के फड़ से 4 लाख 12 हजार 700 रुपए नगद बरामद किया. उनके पास से मोबाइल फोन और एक इनोवा कार सीजी 10 एनसी 4488 जब्त किया गया है. 

पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें रमेश कुमार अग्रवाल (65 वर्ष), मनोरंजन कुमार प्रसाद (51 वर्ष), जसपाल मूलचंदानी (56 वर्ष), सजय अग्रवाल (50 वर्ष), श्रवण अग्रवाल (48 वर्ष), रामचंद कुकरेजा (66 वर्ष) और सत्तबी कलानिया (56 वर्ष) शामिल है. सभी जुआरी बिलासपुर जिले के ही निवासी हैं. पुलिस ने सभी जुआरियों के खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट के अपराध दर्ज किया है.

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