नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बुधवार को आयुक्त (खाद्य एवं आपूर्ति) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में नए राशन कार्ड तैयार करने और मौजूदा राशन कार्डों में लाभार्थियों के नाम जोड़ने से सम्बंधित आवेदनों की लंबित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री इमरान हुसैन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दिल्ली में लगभग 72.78 लाख लाभार्थियों की तय सीमा के भीतर राशन कार्ड तैयार करने और राशन लाभार्थियों का नाम जोड़ने के लिए आवेदनों के लंबित वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की.
खाद्यान्न वितरण की प्रगति की भी समीक्षा
मंत्री इमरान हुसैन ने बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन के वितरण और दिल्ली में गैर-पीडीएस लाभार्थियों (बिना राशन कार्ड ) को खाद्यान्न वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की. बैठक के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा बताया कि विभिन्न कारणों से राशन कार्ड रद्द होने के कारण बहुत सारी रिक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें विभाग अब राशन कार्ड तैयार करने और मौजूदा राशन कार्डों में लाभार्थियों को जोड़ने के लिए लंबित आवेदनों पर कार्रवाई कर रहा है.
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आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
सभी पात्र परिवारों को उचित प्रक्रिया के तहत नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसके लिए पात्र परिवारों की पहचान की जा रही है. खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को अनुमोदित प्राथमिकता मापदंड फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) के अनुसार आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने आगे कहा कि राशन कार्ड जारी करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड गरीब और वंचित लोगों के लिए है, जिनके पास आजीविका के सीमित साधन हैं. बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दिल्ली में लगभग 72.78 लाख राशन लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया है.
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दिल्ली में राशन की दुकानों में ई-पीओएस प्रणाली लागू
खाद्य मंत्री ने इमरान हुसैन ने कहा कि कोई भी पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) लाभार्थी बायोमीट्रिक खामियों के कारण राशन से वंचित न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि खासकर तब जबकि दिल्ली में राशन की दुकानों ने ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल) प्रणाली लागू की है. राशन लाभार्थियों की सुविधा के लिए हर राशन कार्डधारक जो दिल्ली में अपने मासिक कोटा को मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए अपने बायोमीट्रिक्स को प्रमाणित करने में असमर्थ हैं, वे अब अपनी ओर से इसे लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी नामांकित कर सकते हैं.
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दिल्ली खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने लाभार्थियों की तीन श्रेणियों की पहचान की है, जो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
1. परिवार जिसमें 65 वर्ष से अधिक या 16 वर्ष से कम आयु के सभी सदस्य हैं और जो खुद दुकानों पर जाने की स्थिति में नहीं हैं.
2. यदि परिवार के सभी सदस्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं, बिस्तर पर हैं या अन्य बीमारियों और दुर्बलताओं से प्रभावित हैं.
3. वे परिवार जिनके प्रत्येक सदस्य को सही आधार सीडिंग के बावजूद बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस वयवस्था में नामांकित व्यक्ति का राशन कार्ड भी उसी उचित मूल्य की दुकान में पंजीकृत होना चाहिए.
मंत्री ने नामांकन प्रक्रिया को और सरल बनाने की जरूरत पर बल दिया, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी राशन प्राप्त करने का लाभ उठा सकें.
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खाद्य मंत्री ने दिया राशन लाभार्थियों को आश्वासन
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने राशन लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि पर्याप्त राशन की उपलब्धता है और राशन प्राप्त करने में किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के हर दिन नियमित रूप से खुलती हैं. इमरान हुसैन ने अधिकारियों को राशन लाभार्थियों को मुफ्त राशन का सुचारू और आसान वितरण सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए. मंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को बिना किसी देरी के राशन लाभार्थियों की शिकायतों का जल्द निवारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.