वेंकटेश द्विवेदी, सतना। सतना जिले के नागौद थाना छेत्र के रहिकवारा से मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में बुधवार को अदालत ने एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले में एक महिला आरोपी को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है। एजीपी राजेश मिश्रा ने बताया कि नागौद थाना क्षेत्र के ग्राम रहिकवारा में घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय मासूम शिवकांत उर्फ लल्ली का फिरौती के लिए अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। यह घटना 12 मार्च 2019 को घटित हुई थी।

सत्र न्यायाधीश नागौद विजय डांगी ने आरोपी अनुताब उर्फ बेटा प्रजापति पिता बुलाई को मौत की सजा सुनाई है। इसी मामले में आरोपी अनुताब की सहयोगी रही विभा प्रजापति पत्नी श्यामाचरण को उम्र कैद से दंडित किया गया है। इनके विरुद्ध भादवि की धारा 364 ए,120 बी,302 एवं 201 का अपराध प्रमाणित पाया गया था। अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा के ऐलान के लिए 15 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी। बुधवार को आरोपी अनुताब को फांसी और विभा उर्फ विद्या को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को मासूम के अपहरण और हत्या के मामले में फांसी की सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनाई। आरोपी जेल में बंद हैं। ट्रायल पूरा हो चुका था। जेल से आरोपी को वीसी के माध्यम से कोर्ट रूम से जोड़ा गया।

यह है मामला

लगभग ढाई वर्ष पहले 12 मार्च 2019 को शिवकांत उर्फ लल्ली अपने घर के बाहर खेल रहा था तभी उसका अपहरण आरोपियों ने कर लिया। शाम 5 बजे शिवकांत के चाचा इंद्रजीत को फोन कर 2 लाख रुपये फिरौती मांगी गई। लेकिन थाना में रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद आरोपी डर गए और फिरौती मिलने के पहले ही रस्सी से मासूम का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। शव को बोरी में भरकर डबरा नाला में फेंक दिया गया। पकड़े जाने के बाद आरोपी की निशानदेही पर नाला से शव बरामद हुआ था। आरोपी ने फिरौती का फोन करने के लिए विद्या उर्फ विभा प्रजापति के मोबाइल सिम का उपयोग किया था जिसके एवज में उसे 10 हजार रुपये दिए थे।

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