बिलासपुर। पुलिस विभाग की पदोन्नति परीक्षा से वंचित आरक्षकों की दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीजीपी और बस्तर आईजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दरअसल बस्तर रेंज में पदस्थ आरक्षक मूलचंद बघेल, दिवाकर मांझा, नेकूराम ठाकुर और अन्य आरक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें कहा था कि उन्होंने वर्ष 2016 में विभागीय पदोन्नति परीक्षा में भाग लिया था. जिसमें उत्तीर्ण होने पर प्री प्रमोशन कोर्स के लिए भेजा गया.
प्रशिक्षण के बाद पद रिक्त नहीं होने के कारण याचिकाकर्ताओं को पदोन्न्ति नहीं मिली. अब नए सिरे से पदोन्नति परीक्षा लेने की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में उनकी पदोन्नति प्रभावित होने की आशंका है. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी और बस्तर आईजी को नोटिस जारी किया है. दोनों से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है.
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