महासमुंद। पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विमल चोपड़ा समेत 2 पार्षद सहित कुल 8 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है.
तीन अलग-अलग धाराओं में सभी आरोपियों को 1200-1200 रुपये का अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है.
मामला 4 अक्टूबर सन 2013 मे अवैध शराब के खिलाफ आंदोलन के चलते कलेक्ट्रेट कार्यालय महासमुंद मे धारा 144 के बावजूद 8 लोगों के जबरिया प्रवेश करने का है. महासमुंद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सजा सुनाई है.
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