रायपुर। फर्जी टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ शासन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले का शीघ्र निराकरण करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश के संबंध में कहा है कि मामले की जांच प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए हाई कोर्ट को “अनवारंटेड ऑबजर्वेशन्स” नहीं देना चाहिए. सुप्रीम कार्ट ने हाई कोर्ट को उसके अंतरिम आदेश में ऐसे ऑबजर्वेशन्स को विलोपित करने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के ये दिशा निर्देश आज विभिन्न समाचार माध्यमों में छपी उस खबर से भिन्न है जिनमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा नेता संबित पात्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया.
असल में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमें इस मामले में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं.
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