दिल्ली. बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज फिर सुनवाई होगी. मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में NCB ने उन्हें 2 अक्टुबर को गिरफ्तार कर लिया था. मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के केस पर सुनवाई शाम 6 बजे तक चली थी. बाद में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए बुधवार को सुनवाई को जारी रखने का आदेश दिया.
बता दें कि अब उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन को राहत की सांस मिल जाएगी. आर्यन खान का केस पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी लड़ रहे हैं. मंगलवार को कोर्ट में NCB और आर्यन खान के वकीलों ने जोरदार दलीलें पेश की थीं. NCB ने आर्यन खान को बेल मिलने का पुरजोर विरोध किया, तो वहीं मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए.
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आर्यन के पास से बराम नहीं हुआ था ड्रग्स
आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि अब तक 23 दिन गुजर चुके हैं इस केस में अब तक कोई बरामदगी नहीं हुई. फिर भी आर्यन खान से दोषियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है. मुकुल रोहगती ने आर्यन खान के किसी भी साजिश में होने से इंकार किया है. उनके मुताबिक अगर साजिश की भी गई है तो इस केस में 1 साल की सजा का प्रावधान है.आर्यन केस में कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुई.
सात लोगों की अनुभवी टीम लड़ रहे आर्यन का केस
आर्यन खान का केस पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी और उनकी टीम करंजवाला एंड कंपनी कोर्ट के सामने पेश करेगी. टीम में सीनियर पार्टनर्स रुबी सिंह आहूजा, संदीप कपूर भी हैं. उनके अलावा आर्यन खान के केस को सीनियर एडवोकेट अमित देसाई, सतीश मानशिंदे, आनंदिनी फर्नांडिस, रुस्तम मुल्ला भी इन कानूनी टीम का हिस्सा हैं.
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कैसे हुई थी आर्यन खान की गिरफ्तारी?
आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. दरअसल, मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर होने वाली ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान भी शामिल थे. क्रूज शिप पर एनसीबी ने छापा मारा था और वहां से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत 8 लोगों को गिरफ्त में लिया था. हालांकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी. लेकिन एनसीबी की ओर से आर्यन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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