बिलासपुर। रायपुर के मंडी परिसर में जेम्स गैलरी पार्क बनाए जाने का विरोध करते हुए पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता देवजी भाई पटेल ने हाईकोर्ट में पीआईएल लगाया था. 1975 में मंडी समिति रायपुर ने इन जमीनों को क्रय किया था. उन जमीनों को एक ही दिन में शासन के 6-6 एजेंसी द्वारा एक तरफा नियम विरुद्ध आवंटन कार्रवाई कर उद्योग विभाग को स्थानांतरण कर दिया गया. जबकि शासन नियमानुसार उक्त जमीन का अधिग्रहित नहीं कर सकती है. देवजी भाई पटेल ने हाईकोर्ट की शरण ली. जिसमें उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है.
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर महाधिवक्ता कार्यालय ने हाईकोर्ट के स्थगन को खारिज करने के लिए आवेदन लगाया है. कोर्ट को यह बताया गया कि जेम्स ज्वेलरी पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क होगा. इसलिए न्यायालय स्थगन को समाप्त कर दे. देवजी भाई के अधिवक्ता आशुतोष पांडे, सुशांत ठाकुर, ए बी श्रीधर और हिमांशु सिंहा ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि प्रकरण पर वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा अंतिम बहस किया जाना शेष है.
इसलिए स्थगन निरस्त किया जाना उचित नहीं होगा. स्वयं न्यायालय के आदेशों की विपरीत होगा. न्यायालय ने स्थगन को निरस्त करने से इंकार कर दिया. 4 हफ्तों बाद प्रकरण का अंतिम बहस का समय निर्धारित किया गया. देवजी भाई पटेल ने यह अवगत कराया कि वह किसानों की हित में न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे. अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे. साथ ही उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है.
read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक