नई दिल्‍ली। उपहार सिनेमाघर अग्निकांड मामले में दिल्‍ली की अदालत ने अंसल बंधुओं – सुशील और गोपाल अंसल को सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में सात साल की सजा सुनाई है. यही नहीं दोनों पर 2.25-2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

गौरतलब है कि वर्ष 1997 में दिल्‍ली के उपहार थिएटर में लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं को करीब एक माह पहले सबूतों के छेड़छाड़ का दोषी ठहराया था, जिसके बाद सोमवार को सजा की घोषणा की गई. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद में उन्‍हें 30-30 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रिहा किया गया था. उपहार अग्निकांड से संबंधित दो अन्‍य आरोपियों हर स्‍वरूप पंवार और धरमवीर मल्‍होत्रा की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी.

उपहार सिनेमाघर में युद्ध पर केंद्रित ‘बॉर्डर’ फिल्‍म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी. थिएटर में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे. इस कारण दम घुटने से 59 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, जबकि भगदड़ मचने के कारण 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. अग्निकांड में मारे गए युवाओं ने इस मामले में अंसल बंधुओं पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण ली थी.