नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है. नई दरें एक अक्टूबर से लागू मानी जाएंगी. वेतन वृद्धि के बाद अकुशल श्रमिकों का वेतन 15 हजार 908 से बढ़कर 16 हजार 064 और अर्ध-कुशल श्रमिकों का वेतन 17 हजार 537 से बढ़कर 17 हजार 693 हो गया है. वहीं कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़कर 19 हजार 291 रुपये से बढ़कर 19 हजार 473 रुपए हो गया है.
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उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली के अकुशल, अर्ध कुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है, साथ ही उपमुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. महंगाई भत्ते के तहत सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी बढ़ाया गया है. इनमें गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 17 हजार 537 से बढ़कर 17 हजार 693 रुपए, मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 19 हजार 291 से बढ़कर 19 हजार 473 रुपए और ग्रेजुएट और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारियों का मासिक वेतन 20 हजार 976 से बढ़कर 21 हजार 184 रुपए हो गया है.
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