लखनऊ। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति सहित तीन लोगों को महिला और उसकी नाबालिग बेटी से गैंगरेप के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को उम्र कैद के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने इसके पहले बुधवार को प्रकरण की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को सजा सुनाई गई है.

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गैंगरेप और पॉक्सो में दोषी पाते हुए गायत्री प्रजापति के साथ  आशीष और अशोक को सजा सुनाई है. वहीं मामले में विकास वर्मा, रूपेश्वर, अमरेंद्र सिंह पिंटू और चंद्रपाल को बरी किया गया है. फैसला सुनाते वक्त गायत्री प्रजापति कोर्ट में मौजूद थे.

बता दें कि अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 15 मार्च 2017 से जेल में हैं. मामले में पीड़िता एमपी एमएलए कोर्ट में गायत्री प्रजापति पर लगाए गैंगरेप के आरोपों से मुकर चुकी है. गवाह अंशु गौड़ ने इस मामले कोर्ट में अर्जी देकर अपील की थी पीड़िता को भारी भरकम लालच दिया गया. उसके नाम से कई प्लाटों की रजिस्ट्री की गई है, जिससे उसने अपने बयान को बदलने के लिए राजी किया गया है.