नई दिल्ली। ग्राहकों को रेस्टोरेंट संचालक अब बिना किसी परेशानी के बियर और शराब परोस पाएंगे. दिल्ली सरकार ने स्वतंत्र रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए जरूरी चार अलग-अलग लाइसेंसों का विलय कर दिया है. 17 नवंबर लागू हो रही नई आबकारी नीति के तहत रेस्तरां में शराब परोसने के लिए अब एक ही लाइसेंस की जरुरत होगी.
आबकारी आयुक्त द्वारा बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार मौजूद एल-17, एल-17 एफ, एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस का संयुक्त विलय एल-17 लाइसेंस के रूप में कर दिया जाएगा. एल-17 लाइसेंस की जरुरत स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय शराब परोसने जबकि एल-17 एफ लाइसेंस की जरुरत विदेशी शराब परोसना के लिए होती है. वहीं एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस भारतीय रेस्तरां में वाइन, बीयर और एल्कोपॉप के साथ भारतीय और विदेशी शराब परोसने के लिए हैं.
अधिसूचना के अनुसार, एल-17 लाइसेंस की सालाना लाइसेंस फीस 1,000 वर्ग फुट तक के स्वतंत्र रेस्टोरेंट के लिए 5 लाख रुपये होगी. वहीं 1,001 से 2,500 वर्ग फुट क्षेत्र के रेस्टोरेंट के लिए 15 लाख रुपये और 2,500 वर्ग फुट से अधिक वाले रेस्ट्रॉ के लिए 25 लाख रुपये देने होंगे. एल-17 लाइसेंस के तहत किसी भी क्षेत्र में कोई भी भारतीय या विदेशी शराब परोस सकते हैं, इसमें खुली जगह जैसे बालकनी या छत या रेस्तरां का निचला हिस्सा भी शामिल है.
हालांकि, यह लाइसेंस देने से पहले शराब परोसने वाले क्षेत्र की जनता की नजर से समीक्षा की जाएगी. वहीं लाइसेंस में निर्दिष्ट क्षेत्र से परे किसी भी कार्यक्रम या पार्टी में शराब परोसने के लिए एक अलग पी-10 ई लाइसेंस की आवश्यकता होगी. एल-17 रेस्तरां में शराब को गिलास या पूरी बोतल के माध्यम से परोसा जाएगा और यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी कि कोई भी बोतल परिसर से बाहर न जाए. अधिसूचना में कहा गया है कि इन एल-17 रेस्तरां में लाइव संगीत, पेशेवर प्रदर्शन, बैंड, डीजे, कराओके, गायन और नृत्य की अनुमति होगी.