नई दिल्ली। दिल्‍ली सरकार शराब के खुदरा कारोबार से पूरी तरह से बाहर निकल गई है. नई आबकारी नीति 17 नवंबर से लागू हो गई है. 16 नवंबर को लगभग 600 सरकारी शराब की दुकानों के लिए आखिरी दिन था. दिल्‍ली की नई आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार अब पूरी तरह से निजी हाथों में होगा. नई व्‍यवस्‍था के तहत अब यहां 850 नई शराब की दुकानें खुल गई हैं. जिनमें कई तरह की सुविधाएं भी होंगी. दिल्‍ली लिकर ट्रेड एसोसिएशन के अध्‍यक्ष नरेश गोयल ने कहा कि शुरू में शराब की उपलब्‍धता और आपूर्ति में दिक्‍कत रहेगी, क्‍योंकि दुकानों की संख्‍या कम होगी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे और नई दुकानों को खोला जाएगा.

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शराब की नई कीमतें

आबकारी विभाग जो दिल्‍ली में पंजीकृत ब्रांड्स के अधिकतम खुदरा मूल्‍य को तय करने की प्रक्रिया में है, उसने कहा है कि सभी तरह की शराब की थोक कीमत में 8-9 प्रतिशत का इजाफा होगा. आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि नई शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं होटल एंड रेस्‍टॉरेंट को 24×7 घंटे शराब परोसने का लाइसेंस दिया जाएगा, जहां सुबह 3 बजे तक शराब की बिक्री होगी.

 

दिल्‍ली में नई शराब दुकानों में मिलेंगी ये सुविधाएं

नई आबकारी नी‍ति के मुताबिक, पूरे शहर को 32 जोन में बांटा गया है, जहां शानदार आकर्षक शराब दुकानों की स्‍थापना की जाएगी. हर जोन में एक रिटेल लाइसेंस पर 27 शराब दुकानों को खोला जाएगा. नई दुकानें पॉश इलाकों में होंगी और इनका लुक भी स्टाइलिश होगा. ये दुकानों कम से कम 500 वर्ग फुट एरिया में वॉक-इन सुविधा के साथ होंगी. ये दुकानों अधिक बड़ी और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी. इन दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा. नई दुकानों में कोई ग्रिल नहीं होगी. नई आबकारी नीति में 2500 वर्ग फुट क्षेत्र में 5 सुपर-प्रीमियम रिटेल आउटलेट्स भी खोलने की अनुमति दी गई है.