यश खरे,कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवैध रेत खनन मामले में ठेकेदार पर बड़ी कार्रवाई हुई है. उस पर 23 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. महानदी के रजरवारा क्रमांक-1 के घाट में अवैध रूप से रेत का खनन करने के प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने यह जुर्माना लगाया है. मौके पर जब्त किए दो वाहनों को राजसात करने के भी आदेश जारी किए गए हैं.
जानकारी के मुताबिक 14 जून 2019 को नायब तहसीलदार विजयराघवगढ़, थाना प्रभारी और खनिज अमले के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण के दौरान एक जेसीबी और एक रेत लदा हाइवा जब्त किया था. इसके साथ ही रजरवारा क्रमांक-1 के महानदी घाट में संयुक्त दल ने ग्रामीणों की उपस्थिति में मौके पर निरीक्षण किया. जिसमें सामने आया कि रजरवारा क्रमांक-1 के खसरा क्रमांक 565 नदी घाट क्षेत्र में रेत खनिज जमा है. मौके पर 19344 घनमीटर रेत का खनन पाया गया, जबकि खसरा क्रमांक 565 में खनिज रेत के लिए कोई वैधानिक उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं था.
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी के मालिक अमित सिंह निवासी उमरिया और जेसीबी का उपयोग कर खनिज रेत का अवैध खनन कराने वाले रजनीश सिंह निवासी कटनी पर कार्रवाई किया है. रेत नियम 2018 के नियम 23(1) एवं (1) (क) के अनुरूप शास्ति रायल्टी राशि का 60 गुना 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रुपए और नियमानुसार इतनी ही राशि 60 गुना 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रुपए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए वसूल किए जाने के आदेश जारी किया है.
इसके साथ ही अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी मशीन एम0-54-डीएम-0243 और हाईवा क्रमांक एमपी-21-एस-1057 को मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के नियम 23(1) के तहत शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश भी दिया है. अवैध रेत उत्खनन मामले में यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.
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