लखनऊ. राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है. जेसीपी लां एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने आदेश जारी किया है. विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध है. कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भी दिशा-निर्देश जारी हुए.

आदेश में कहा गया है कि कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाए. रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे. लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है. अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे. वहीं खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार आयोजन होंगे, लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा.

धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध है. सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंध है. रात 10:00 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है. छतों पर ईंट पत्थर रखना व ज्वलनशील पदार्थ रखना पूरी तरीके से प्रतिबंध है. सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी की कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट ना करें. ये आदेश तत्काल प्रभाव से जारी हुआ.

बता दें कि राजधानी में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार क्रिसमस, नए साल का जश्न, प्रवेश परीक्षाओं और त्यौहारों को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है. जानकारी के अनुसार धारा 144 लखनऊ में 30 दिनों के लिए लगाई गई है, जो 7 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी.