राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। MP पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग में मंथन हुआ. निर्वाचन आयोग को कोर्ट के फैसले पर ऑर्डर का इंतजार है. ऑर्डर के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई करेगी. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. कोर्ट के फैसले की प्रति प्राप्त नहीं हुई है. आदेश प्राप्त होने पर उसका अध्ययन कर फैसले का पालन करेंगे.

बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए MP पंचायत चुनाव पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार को फटकार लगाई है. पूछा है कि आपने चुनाव की क्या प्रक्रिया बनाई है. कोर्ट ने सरकार और आयोग पर कई सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने चुनाव आय़ोग से कहा कि आपका काम सिर्फ चुनाव कराना नहीं है, बल्कि कहां गलतियां हो रही इसे भी देखना चाहिए.

BIG BREAKING: मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, इस आधार पर लिया फैसला

आज रोटेशन को मुद्दा ही नहीं बनाया गया, यानी आज सिर्फ महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसाकर MP पंचायत चुनाव पर रोक लगवाई गई है. आज से पहले रोटेशन को लेकर बहस हो रही थी. वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने याचिका लगाई थी और खुद पैरवी भी की. इस मामले में शाम तक आदेश जारी हो सकता है.

MP पंचायत चुनाव पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और शिवराज सरकार को लगाई फटाकर, विवेक तन्खा ने ओबीसी आरक्षण पर ऐसे फंसाया पेंच 

वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की याचिका में उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण को तन्खा ने मुद्दा बना लिया. महाराष्ट्र में भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर निकाय चुनाव पर रोक लगी है. इसलिए कोर्ट में इस मुद्दे को आधार बनाया गया. दलील दी गई कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने MP पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी.

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