रायपुर. छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उक्त नगरीय निकायों में 20 दिसंबर 2021 को मतदान होना है. इसी कड़ी में 18 दिसंबर की रात 12 बजे तक प्रचार-प्रसार की अनुमति है. वहीं रात 12 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा. इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. वहीं लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने की समय सीमा 18 दिसंबर की रात्रि 10 बजे तक रहेगी.
गौरतलब है कि 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होंगे. राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को जारी कर दिए गए हैं
48 घंटे पहले से ही शराब की दुकाने बंद रहेंगी
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के पूर्व 18 दिसंबर की शाम 5 बजे से 20 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक और मतगणना के दिन 23 दिसंबर को पूरे दिन शराब दुकाने बंद रखी जाएंगी. इस दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, भोजनालय, दुकान सहित किसी भी सार्वजनिक स्थल अथवा निजी स्थल में भी किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ बेचने और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा.
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि बीजापुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरिया, सूरजपुर, सुकमा, रायगढ़, कोण्डागांव, बिलासपुर, महासमुंद, और धमतरी के निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के तहत 18 दिसंबर की शाम 5 बजे से शुष्क दिवस की घोषणा की जाए.
श्रमिकों को मतदान के लिए मिलेगा अवकाश
कारखाना अधिनियम 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस पर अवकाश रहेगा. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है वहां प्रथम पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा. जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा देने के निर्देश जारी किए गए हैं.
शासकीय कार्यालयों में रहेगा सामान्य अवकाश
नगरपालिकाओं के आम एवं उप निर्वाचन के दौरान ऐसे सभी नगरीय निकाय जहां 20 दिसंबर को मतदान होगा उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है.
मतदान के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य
राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि मतदान के 3 दिन पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कोविड-19 संक्रमित मरीजों की सूची स्वास्थ्य विभाग से ले लें. प्राप्त सूची के मरीजों को वार्ड और मतदान केन्द्र अनुसार सूचीबद्ध करने के साथ इन सभी मरीजों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ मतदान करने की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही ऐसे सभी संक्रमित मरीजों की सूची संबंधित सेक्टर अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी को सामग्री वितरण स्थल पर ही उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.
बता दें कि यदि कोई कोविड-19 संक्रमित मरीज मतदान करना चाहता है तो उसे पीपीई किट में मतदान समाप्ति के एक घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा. कोविड संक्रमित मतदाताओं को पीपीई किट की व्यवस्था खुद ही करनी होगी.
आम चुनाव में 7.78 लाख और उपचुनाव में 25.75 हजार मतदाता
आम चुनाव और उपचुनाव के तहत नगरीय निकायों के 385 वार्डाें में 1035 मतदान केन्द्रों में वोट डाले जाएंगे. नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन में 3 लाख 87 हजार 530 पुरूष मतदाता, 3 लाख 90 हजार 843 महिला मतदाता, 47 अन्य मतदाता, कुल 7 लाख 78 हजार 420 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. इसी प्रकार उपनिर्वाचन में 12 हजार 689 पुरूष मतदाता, 13 हजार 75 महिला मतदाता, 03 अन्य मतदाता, कुल 25 हजार 767 मतदाता निर्वाचन में हिस्सा लेंगे.
आयोग ने मतदाताओं के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया है. मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल मतदान केन्द्र 1,000 तथा उपनिर्वाचन के लिए कुल 35 मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए हैं.