राकेश चतुर्वेदी, भोपला। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) को लेकर राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर अब चुनाव नहीं होंगे। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ( Madhya Pradesh State Election Commission) ने पंचायत चुनाव में बीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव करने पर रोक लगा दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग इस संबंध में कार्रवाई के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। पूरे चुनाव को लेकर शनिवार को मंथन होगा। 

 

बता दें कि शुक्रवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) पर सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी सीटों को फिर से नोटिफाई करने का आदेश दिया है। 

 

 

वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) में आदेश को लेकर मंथन हुआ था। आगे की रणनीति तैयार करने आयोग विधि-विशेषज्ञों से राय लेने पर सहमति बनी थी। साथ ही आयोग सीधे सरकार को भी निर्देशित कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए।

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