कुमार इंदर, जबलपुर। नीट अंडरग्रैजुएट काउंसलिंग मामले में ओबीसी की याचिका पर सुनवाई से जबलपुर हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले को रेगुलर बैंच में सुनने के लिए कहा है। वहीं मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंचायत चुनाव स्थगन पर बड़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि एमपी में पंचायत चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए।
बता दें कि जनरल कैटेगरी के छात्रों ने नीट अंडरग्रैजुएट में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर याचिका लगाई थी। याचिका इंदौर बेंच से ट्रांसफर होकर जबलपुर मुख्यपीठ आई थी। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस मामले में एक-नौ का आदेश स्टैंड है। जिसमें न्यायालय ने कहा है कि किसी प्रकार का अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। अंतिम रूप से निर्णय किया जाएगा कि ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण संविधान में मान्य है या नहीं। यह न्यायालय के संज्ञान में लाया गया। न्यायालय ने कहा समस्त याचिका रेगुलर बैंच में सुनी जाएगी।
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैं समझता हूं कि आज चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए। बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सराकर ने याचिका लगाई है। याचिका में एमपी पंचायत चुनाव को चार महीने आगे बढ़ाने की बात कही है। वे पंचायत चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश पर बोल रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका पर कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि हर वर्ग का विकास हो और हर वर्ग को मौका मिले। हमारी कोशिश है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिले।
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