शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाते जा रहा है. पंचायत चुनाव सभी के लिए गले की हड्डी बन गई है. चुनाव होने हैं या नहीं, इस अभी तक नजीता साफ नहीं हो पाया है. इसी बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल किया है.
शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया है. पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में स्थगन को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की जानकारी दी है.
राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि सबका साथ, सबका विकास हो. पंचायत चुनाव में ओबीसी समाज चुनाव लड़े ये उनका अधिकार है. सबको न्याय देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव में स्थगन को लेकर SC में केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है. SC से जल्द सुनवाई का आग्रह किया है.
#मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में #ओबीसी_आरक्षण एवं पंचायत चुनाव में स्थगन को लेकर माननीय SC में केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। और माननीय SC से जल्द सुनवाई का आग्रह किया है।#OBCReservation #obc_विरोधी_कांग्रेस @ChouhanShivraj @BJP4MP
— Bhuppendra Siingh (@bhupendrasingho) December 28, 2021
इससे पहले मध्य प्रदेश पंचायत को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 17 दिसंबर के आदेश को वापस लेने की मांग है. केंद्र ने याचिका में कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना जनादेश के खिलाफ है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट से 4 महीने के लिए चुनाव टालने की मांग की है.
केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि 3 महीने में ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा. सुप्रीम कोर्ट का आदेश ओबीसी को 5 साल के लिए चुनाव से वंचित कर देगा. ओबीसी की 51% आबादी के हिसाब से पंचायत चुनाव में 27% रिजर्वेशन देना कानून संगत है. इसलिए चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाए.
मप्र पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया गया है. शिवराज कैबिनेट की मुहर के बाद चुनाव निरस्त करने के प्रस्ताव पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं. राज्यपाल की मुहर के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया. मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन देर रात जारी हुआ था.
बता दें कि शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव टालने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा चुके हैं. इसके तहत बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे. हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर जनवरी 2022 में सुनवाई होनी है.
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