नई दिल्ली। व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का वार्षिक रिटर्न भरने की समयसीमा में दो माह की बढ़ोतरी करने का एलान किया है. अब कारोबारी 28 फरवरी, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने बुधवार देर रात को ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी.

इसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है. जीएसटीआर-9 वार्षिक रिटर्न होता है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को प्रति वर्ष दाखिल करना होता है.

भरे गए 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर

वहीं आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में बताया कि 29 दिसंबर तक 5.09 करोड़ आईटीआर भरे जा चुके हैं. बुधवार को 23,24,253 आईटीआर भरे गए. इससे पहले मंगलवार को 18,89,057 आईटीआर भरे गए थे. एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ रिटर्न जमा किए गए थे. यानी अभी 86 लाख फॉर्म और भरे जाने हैं, जबकि डेडलाइन 2 दिन में खत्म हो रही है.

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तारीख में बढ़ोतरी की कर रहे मांग

नए टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसका गुस्सा वे सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं. साथ ही 31 दिसंबर की डेट को भी आगे बढ़ाने की मांग हो रही है. टैक्स प्रोफेशनल्स ने भी आईटीआर भरने के लिए 31 दिसंबर के डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की है. चेम्बर ऑफ टैक्स कन्सल्टेंट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज को पत्र लिखकर आईटीआर भरने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 करने की मांग की है.

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