भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन पंचायतों के संचालन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया है. ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच (प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा. इसी तरह जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे.

जारी आदेश में कहा गया है कि मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-202 नर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है. आदर्श आचार संहिता समाप्त होने से ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पूर्ववत ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान प्रशासकीय समिति हस्ताक्षर से किया जाना है. इसी प्रकार जनपद पंचायत और जिला पंचायत में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की भांति ही कार्य करते रहेंगे. आगामी आदेश तक यह व्यवस्था लागू करना सुनिश्चित करें.

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बता दें कि मप्र पंचायत चुनाव अभी नहीं होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव पर रोक लगा दिया है. इसके अलावा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट मे पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्य को पत्र लिखा गया है. सभी राज्यों को ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए तीन टेस्ट की प्रक्रिया के लिए लेटर जारी किया गया है. इस मामले से जुड़ी सारी याचिकाओं पर अब 17 जनवरी को सुनवाई होगी. केंद्र औऱ राज्य सरकार ने चार महीने के लिए चुनाव टालने की मांग की है.

 

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