रायपुर। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए कार्यालयों वर्क फ्राम होम के अलावा अधिकारियों – कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगाने के साथ मास्क और सेनिटाइजर का उपयोग करने का दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसके अलावा यथासंभव सभी बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल आयोजित करने कहा गया है.

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन ना करते हुए मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग नहीं किया जा रहा है. इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यालय प्रमुखों को तमाम अधिकारी व कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कार्यालय में मास्क व सेनिटाइजर का नियमित रूप से उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है. 

इसके साथ संबंधित जिला कलेक्टर अपने जिले के स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जिले के शासकीय कार्यालयों में आवश्यकतानुसार वर्क फ्राम होम पद्धति से कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सीमित कर सकेंगे.

संबंधित जिला कलेक्टरों जिले के स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए जिले के निजी संस्थाओं एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे-बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी इत्यादि में भी आवश्यकतानुसार वर्क फ्राम होम के जरिए काम करते हुए कार्यालयीन कार्य के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सीमित कर सकेंगे.

समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा हो उन्हें टीका (वैक्सीन) लगाना अनिवार्य किया जावे. सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 के रोकथाम हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, ताकि समाज में एक आदर्श पेश हो सके जिससे सकारात्मक संदेश जाए. भीड़ वाली स्थान से पूर्णतः परहेज किया जाए.