कुमार इंदर,जबलपुर। कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में तय पैमाने से ज्यादा कैमिकल्स और पेस्टीसाईट्स होने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने पूरे 18 सालों बाद अपना फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के मद्देनज़र याचिका का निराकरण कर दिया है. जिसमें खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को नियमों के तहत कार्यवाही करनी होगी. जबलपुर हाईकोर्ट ने सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टीसाईट्स होने के मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मध्यप्रदेश में भी लागू करने का आदेश दिया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को सभी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की जांच के बाद जरुरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे.
दयोदय ट्रस्ट ने साल 2004 में दायर की थी याचिका
बता दें कि हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के दयोदय ट्रस्ट ने साल 2004 में दायर की थी. इसमें एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था कि पेप्सी, कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिक्स में कई तरह के कैमिकल तय मात्रा से 87 गुना तक डाले जाते हैं. जिससे सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचता है. इस याचिका पर पहले हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार सहित सॉफ्ट ड्रिंक्स निर्माताओं और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से जवाब तलब किया था.
18 साल बाद आया फैसला
इस बीच कोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे ही एक विषय पर दायर याचिका पर अपना फैसला सुना चुका है. जिसमें खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को नियमों के तहत जांच और कार्यवाही के निर्देश हैं. ऐसे में हाईकोर्ट ने 18 साल बाद इस याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र मध्यप्रदेश में भी कार्यवाही के आदेश दिए हैं.
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