पंजाब/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स के एक मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि वह अपनी सरकार को चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आपराधिक मामले शुरू करने से परहेज करने की सलाह दें. शीर्ष अदालत ने मजीठिया को 24 फरवरी को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया.
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पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और हिमा कोहली ने कहा कि पंजाब नशे के कारोबार में डूब रहा है और युवा खतरे में हैं. उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का मामला है और पैसे के लेन-देन हुए हैं, जहां मजीठिया ने मध्यस्थता की और हिरासत में पूछताछ के लिए दबाव डाला. मुख्य न्यायाधीश ने चिदंबरम से कहा कि आरोप है कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है और पूछा कि चुनाव कब खत्म होंगे ? उन्होंने पंजाब के एक विधायक के एक अन्य मामले का उल्लेख करने की ओर इशारा किया, जहां उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले का हवाला दिया और दावा किया कि उन्हें नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव से पहले अचानक ऐसे मामले सामने आते हैं और अदालत का यह मतलब नहीं है कि सरकार को ड्रग माफिया पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए.
हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को 3 दिन गिरफ्तारी से दी राहत
पीठ ने कहा, “उन्हें नामांकन और प्रचार करने दें, एक बार यह खत्म हो जाने पर वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे और नियमित जमानत के लिए आवेदन करेंगे.” मजीठिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि छह साल तक पूरी तरह से जांच की गई और उनके मुवक्किल के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला. शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के करीबी रिश्तेदार मजीठिया 20 फरवरी को अमृतसर के पास मजीठा से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं. मोहाली की एक अदालत ने 20 दिसंबर को दर्ज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था.
ड्रग मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
राज्य पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मोहाली पुलिस स्टेशन में दर्ज 49 पन्नों की प्राथमिकी में शिअद नेता पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25, 27ए और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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