नयी दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने शनिवार को पुड्डचेरी पाइप बम मामले में तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी (टीएनएलए) के छह आतंकवादी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

अधिकारियों ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 44 वर्षीय तिरुसेवलम उर्फ मुरासु, 34 वर्षीय कवियारासन उर्फ राजा , 44 वर्षीय कलाईलिंगम, 32 वर्षीय कार्तिक और 30 वर्षीय जॉन मार्टिन को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए एनआईए की अदालत ने इन सभी दोषियों पर 3,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इनके अलावा एक अन्य दोषी 45 साल के तंगाराजा उर्फ तमिलारासन को पांच साल के सश्रम कारावास के साथ 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी। ये सभी आतंकवादी तमिलनाडु के निवासी हैं।

इस मामले को सबसे पहले पुड्डचेरी के ओडियानसलाई पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और उसके बाद इस मामले को पहले पुड्डचेरी की अपराध शाखा को सौंपा गया और बाद में एनआई ने मामले को अपने हाथों में लिया।

एनआई की जांच से खुलासा हुआ कि टीएनएलए का सक्रिय सदस्य तिरूसेलवम रामनड जिले के ओडइक्कल गांव में जॉन मार्टिन के घर पर कई बैठकें कर रहा था। इसके अलावा षड्यंत्र की ये बैठकें शिवगंगई जिले के सिरावायल गांव में भी की जा रही थीं, जिनमें अन्य दोषी शामिल हो रहे थे।

एनआई के अनुसार, ये सभी दोषी भारत सरकार के खिलाफ पाइप बम का इस्तेमाल करके बम धमाका करने की योजना बना रहे थे।