सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। बालवाड़ी खोलने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है. मंत्री परिषद का निर्णय के बाद विभाग की ओर से आदेश जारी हुआ है. पांच से छह आयु वर्ग के बच्चों को आगामी सत्र से बालवाड़ी में प्रवेश मिलेगा.
प्रदेश के 6536 शासकीय प्राथमिक शालाओं में बालवाड़ी का संचालन किया जाएगा. स्कूल शिक्षा विभाग ने बालवाड़ी खोलने के आदेश के साथ मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी किया है. नौ अलग-अलग बिन्दुओं में जारी एसओपी में शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चिन्हांकन, बैठक व्यवस्था कमरे की साज-सज्जा, पेय जल एवं शौचालय की व्यवस्था, बालवाड़ी के लिए बच्चों का चिन्हांकन, सामुदायिक सहभागिता के अलावा प्रचार-प्रसार के साथ पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अन्य निर्देश जारी किया गया है.