सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। शिक्षकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से नियम बदले हैं. तबादला और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की बहुत गंभीर शिकायतों को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के लिए पाँच अलग-अलग बिंदुओं में दिशा-निर्देश जारी किया है.

संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के लिए जारी पत्र में केवल ट्रांसफर के केवल वही प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिनमें मुख्यमंत्री का आदेश प्रकरण प्रस्तुत करने के लिये हैं. इसके अलावा अन्य कोई भी प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही ट्रांसफर के किसी भी प्रकरण में डीईओ के विकल्प पर ट्रांसफर प्रस्तावित नहीं किया जाएगा. यदि ट्रांसफर के प्रस्तावित स्थान पर पद रिक्त नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का निर्देश उस स्थान पर किसी की पदस्थापना करने का है, तो वहां पर पूर्व से पदस्थ किसी अन्य व्यक्ति का अन्यत्र स्थानांतरण प्रस्तावित किया जाए. किसी भी सूरत में एक पद पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य नहीं करेंगे. 

इसके अलावा स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिये प्रतिनियुक्ति के सभी प्रस्तावों का परीक्षण स्वयं संचालक, लोक शिक्षण व्यक्तिगत रूप से करेंगे और प्रकरण में प्रमाण-पत्र अंकित करेंगे कि उन्होंने प्रकरण का परीक्षण कर उपयुक्त पाया है. वहीं संलग्नीकरण समाप्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है. ऐसे में जिस व्यक्ति का वेतन जिस संस्था से आहरित हो रहा है उसे उसी संस्था में उपस्थिति देनी होगी. इसके साथ शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षकीय स्कूलों में 2 शिक्षकों की पदस्थापना का प्रस्ताव तैयार करके शीघ्र भेजने कहा गया है. उस प्रस्ताव को एक सप्ताह के भीतर शासन स्तर पर प्राप्त करने डीपीआई की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी.

इसे भी पढ़ें : अवैध संबंधों का जाल, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मिटाया अपने हाथों से अपनी मांग का सिंदूर…