कुमार इंदर, जबलपुर। नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counseling) ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर से कोर्ट में पहुंच गया है। मध्यप्रदेश सरकार ( Madhya Pradesh Government) ने नीट पीजी काउंसलिंग में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू नहीं किया है। यूजी नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू नहीं करने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ( Jabalpur High Court) में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए  राज्य शासन को फटकार लगाई है। मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। 

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हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सरकार अपने बानए ही नियम नहीं लागू नहीं कर रही है। बिना नियम अपनाए पहले काउंसलिंग कैसे हो रही थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में जवाब पेश करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

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बता दें कि इससे पहले 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नीट परीक्षा में अन्‍य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को सही बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने  PG और UG ऑल इंडिया कोटा में 27% ओबीसी आरक्षण देने का फैसला सुनाया था। साथ ही कहा था कि केंद्र को आरक्षण देने से पहले इस अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

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NEET में OBC आरक्षण देने का केंद्र का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की विशेष पीठ ने एआईक्यू यूजी और पीजी मेडिकल सीटों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण (NEET OBC Reservation) लागू करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था।

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