नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को एक दिव्यांग व्यक्ति की याचिका पर नोटिस जारी किया. याचिका में एक सरकारी कर्मचारी पर विकलांगता भत्ता संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है. न्यायमूर्ति वी कामेश्वर ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगते हुए समाज कल्याण विभाग के निदेशक को 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील नौशाद खान से रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी का नाम बताने को भी कहा.

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आरोपी ने याचिकाकर्ता दिव्यांग से मांगी थी 3 महीने की उनकी पेंशन

याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता अमित गोयल 50 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार की पेंशन योजना के तहत 8 मई 2018 को सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन दायर किया था. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट आरपीएस भट्टी ने दावा किया कि आगे की प्रक्रिया के लिए दिलशाद गार्डन के संस्कार आश्रम स्थित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क करने पर विभाग के एक कर्मचारी ने उनके मुवक्किल के पक्ष में मामले का फैसला करने के लिए तीन महीने की पेंशन (7500 रुपये) की मांग की थी.