कुमार इंदर, जबलपुर। नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counseling) में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण (27 percent reservation for OBC) लागू नहीं करने पर हाई कोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार ( Madhya Pradesh Government) को नोटिस भेजा है. कार्ट ने पूछा है कि मेडिकल में क्यों नियमानुसार आरक्षण नहीं दिया जा रहा है.
दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार ( Madhya Pradesh Government) ने नीट पीजी काउंसलिंग में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू नहीं किया है, जिसको को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ( Jabalpur High Court) में चुनौती दी गई है. आज इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार ( Madhya Pradesh Government) को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने कहा कि नियम में 27% आरक्षण होने के बाद भी सरकार मेडिकल में ओबीसी को क्यों 27% आरक्षण नहीं देना चाहती.
हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर गलत हलफनामा पेश किया गया था. हलफनामे में 50% प्रतिशत की सीमा बताकर 27% आरक्षण को होल्ड कराया गया था.
बता दें कि इससे पहले 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नीट परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को सही बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने PG और UG ऑल इंडिया कोटा में 27% ओबीसी आरक्षण देने का फैसला सुनाया था. साथ ही कहा था कि केंद्र को आरक्षण देने से पहले इस अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है.
इसे भी पढ़ें- CBN की कार्रवाईः लाखों रुपए कीमत की अफीम की खेती का भंडाफोड़, आरोपियों की तलाश जारी
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक