बिलासपुर। झीरम घाटी मामले में राज्य सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अपील को खारिज करते हुए राज्य सरकार की जांच एजेंसी को जांच के लिए स्वतंत्र करार दिया है.

बता दें कि झीरम घाटी नक्सली हमले में जान गंवाने वाले कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने बस्तर में दूसरा एफआईआर दर्ज कराया था. इसके खिलाफ एनआईए की ओर से निचली अदालत में लगाई याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद एनआईए ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. अब हाईकोर्ट से भी एनआईए को झटका लगा है.

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मामले में जितेंद्र मुदलियार की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और सरकार की ओर से सुनील ओटवानी की ओर से जस्टिस आरसीएस सामंत और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच के समक्ष अपना पक्ष रखा था, जिस पर बेंच ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है.