कुमार इंदर, जबलपुर। सड़कों पर लगी मूर्तियों के संबंध में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ( Madhya Pradesh High Cour) ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियों को हटाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह आदेश भोपाल के टीटी नगर चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है. साथ ही कोर्ट ने टीटी नगर चौराहे पर लगी पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की मूर्ति को भी हटाने के आदेश दिए हैं.

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कोर्ट ने भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.  याचिकाकर्ता को बदनाम करने पर कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया है. अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कहा गया था कि पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रदेश में चौक और सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी.

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इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम को फटकार भी लगाई. कोर्ट ने कहा कि 18 जनवरी 2013 के SC के आदेश का पालन पूरे प्रदेश किया जाए. 18 जनवरी 2013 के बाद सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गईं मूर्तियों को हटाया जाए.

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