शब्बीर अहमद, भोपाल। नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण और गर्भपात कराने के मामले में प्यारे मियां दोषी करार दिया गया है। भोपाल जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्यारे मियां समेत उबेश स्वीटी और डॉ. हेमंत को दोषी ठहराया है। लंच के बाद न्यायालय सजा का फैसला देगी।
विशेष पास को कोर्ट कविता वर्मा न्यायालय ने आज प्यारे मियां, उबेस स्वीटी डॉ हेमंत मित्तल को बालिका के साथ दुष्कर्म उसका गर्भपात कराने पर धारा 376 और 313 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
प्यारे मियां कांड 2020 का चर्चित मामला है। प्यारे मियां पर नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का आरोप है। अपने फार्म हाउस पर गरीब बच्चियों का यौन शोषण करता था। घर में ही डांस बार बना रखा था।
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