शब्बर अहमद, भोपाल। नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण और गर्भपात कराने के मामले में प्यारे मियां (Pyare Mian) को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं वारदात में प्यारे मियां का कदम-कदम पर साथ देने वाले उवैस को भी आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है। उवैस को 5 हजार हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि कोर्ट ने स्वीटी विश्वकर्मा को 376(3) में 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 313 में 5 साल की सजा का फैसला सुनाया है। जबकि वारदात में शामिल डॉ. हेमंत को 5 साल की सजा और 3 हजार जुर्माना लगाया गया है।
कोर्ट ने धारा 376, 313, 190 पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाया। सुनवाई के दौरान प्यारे मियां जबलपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा। सजा के बाद स्वीटी के वकील ने कहा कि फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं। हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
लंच से पहले मामले की सुनवाई करते हुए कविता वर्मा की विशेष कोर्ट ने प्यारे मियां, उबेस स्वीटी डॉ हेमंत मित्तल को बालिका के साथ दुष्कर्म उसका गर्भपात कराने पर धारा 376 और 313 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।
बता दें कि प्यारे मियां कांड (Pyare Mian Case) 2020 का चर्चित मामला है। प्यारे मियां पर नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का आरोप है। अपने फार्म हाउस पर गरीब बच्चियों का यौन शोषण करता था। घर में ही डांस बार बना रखा था।
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