राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों एवं सरकारी कर्मचारियों की तरह निजी खाद्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें भी सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलेगा। इस आशय की सूचना मध्यप्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। राजपत्र में सूचना प्रकाशन के बाद अब इन संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को सप्ताह में 48 घंटे काम करने पड़ेंगे। यानी सप्ताह में छह दिन काम करेंगे। सप्ताह में उन्हें एक दिन की वीकली ऑफ मिलेगी।

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जानकारी के अनुसार प्रदेशभर के होटल-रेस्टोरेंट में हर हफ्ते एक छुट्‌टी मिलेगी। इसमें चाय-नाश्ते की दुकानों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। उन्हें सप्ताह में 48 घंटे काम करने होंगे। सरकार ने अब वीकली ऑफ देना अनिवार्य कर दिया है। इस आशय की सूचना श्रम विभाग ने मप्र के राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है।


यह नियम होटल, रेस्टोरेंट, चाय नाश्ता, भोजन शालाओं में भी लागू होगा। ऐसा नहीं करने वाले एवं शिकायत मिलने पर ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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