अमृतांशी जोशी, भोपाल। कोरोना संक्रमण काल के लगभग दो साल बंद लोक अदालत मध्यप्रदेश में आज लगेगी। प्रदेश विधिक सेवा की ओर से राज्साय के कई जिलों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में पेंडिंग मामलों (लंबित प्रकरणों) में समझौता कराया जाएगा।

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जानकारी के अनुसार विभिन्न जिलों में आयोजित लोक अदालत में 10 हज़ार से भी ज्यादा मामलों का निपटारा होने की उम्मीद है। लोक अदालत में संपत्ति, जल एवं अन्य करों का भुगतान करने पर अधिभार में 50 से सौ प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

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इसी तरह वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर भी छूट मिलेगी। लोक अदालत में चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, श्रम विवाद जैसे मामलों में दोनों पक्षों में समझौता कराया जाएगा।

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