नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बाद, अब तीन चुनाव आयुक्तों का वेतन बढ़ गया है इनके वेतन में लगभग दो गुना बढ़ोतरी हुई है.
सरकार ने 25 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़े नए कानून की अधिसूचना जारी कर दी. चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित एक कानून के प्रावधानों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त सहित तीनों चुनाव आयुक्त उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन पाने के हकदार हो जाएंगे. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने के लिए शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पारित विधेयक के बाद चुनाव आयुक्तों का वेतन भी अपने आप बढ़ गया है.
अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की तरह तीन आयुक्त मौजूदा 90,000 रुपये के वेतन से लगभग दोगुना वेतन 2.50 लाख रुपये मासिक हासिल करेंगे. वेतन वृद्धि जनवरी 1, 2016 से प्रभावी होगी. इसकी खास बात ये होगी कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को भी इसका लाभ मिलेगा