कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में 2017-18 हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि आरक्षक भर्ती में आरक्षण को विधिवत रूप से लागू किया जाए.
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दरअसल, साल 2017-18 में आरक्षकों की भर्ती की गई थी. भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग की मेधावी महिला अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में स्थान नहीं दिया गया था. इसकों लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि आरक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के अनुरूप शाखा में पोस्टिंग की जाए.
बता दें कि साल 2017-18 में लगभग 14 हजार आरक्षकों की भर्ती की गई थी. लेकिन भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग की मेरिटोरियस महिला अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में स्थान नहीं दिया गया था. कोर्ट ने सरकार को आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को विधिवत रूप से लागू करने के आदेश दिया है.
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