नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक 28 वर्षीय व्यक्ति को आवारा कुत्ते की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान कल्याणपुरी निवासी विजय के रूप में हुई है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक घटना 13 मार्च की है और उसी दिन उन्हें इसकी जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 11.1एल (हृदय में स्ट्राइकिन इंजेक्शन की विधि का उपयोग करके या किसी अन्य अनावश्यक रूप से क्रूर तरीके से किसी भी जानवर (आवारा कुत्तों सहित) को नुकसान पहुंचाना या मारना) के तहत मामला दर्ज किया है.

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आरोपी को किया गया गिरफ्तार

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने 13 मार्च को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आगे की जांच जारी है. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 भारत में पशु कल्याण के विषय पर सबसे व्यापक कानूनों में से एक है. एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 के अनुसार, भारत पूरी दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है. सूचकांक देशों को उनकी नीति और कानून के अनुसार ए (उच्चतम स्कोर होने के नाते) से जी (सबसे कमजोर स्कोर होने के नाते) में रैंक करता है. भारत ने सूचकांक में 2020 में सी रैंकिंग हासिल की थी.

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कुत्ते के भौंकने से नाराज था आरोपी

आरोपी शख्स ने कुत्ते को केवल इसलिए मार दिया, क्योंकि वो भौंक रहा था. आरोपी ने कुत्ते पर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी कुत्ते के लगातार भौंकने से चिढ़ता था, इसलिए उसने उसे मारने का षडयंत्र रचा. वैसे कुत्तों पर ज्यादती का ये कोई पहला मामला नहीं है. कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 44 में एक कुत्ते की हत्या कर दी गई, आरोप लगा पुलिसकर्मी पर. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक पुलिसकर्मी ने बेसबॉल बैट से कुत्ते को मारा है. इससे पहले भी हुडको प्लेस सोसायटी में एनिमल लवर्स ने आरोप लगाया था कि उनकी सोसायटी के ही एक व्यक्ति वे कुत्ते की हत्या की है. कुत्ते को बहुमंजिला इमारत से नीचे फेंक कर उसे मार दिया गया था.