कुमार इंदर,जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. शिक्षकों को 24 साल की सेवाओं के बाद द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए. रेखा शर्मा ने मध्यप्रदेश शासन के खिलाफ़ याचिका लगाई थी. आवेदिका उच्च श्रेणी शिक्षिका के पद पर मेडिकल स्कूल गढ़ा जबलपुर में कार्यरत है.

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हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि 24 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी पदोन्नति का लाभ नहीं लिया था. अब जिला शिक्षा अधिकारी ने द्वितीय क्रमोन्नति के लाभ से वंचित कर दिया है. जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षिका के पक्ष में फैसला लिया.

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हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कर्मचारी अगर पदोन्नति का लाभ नहीं लेता, तो उसे क्रमोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है. आवेदिका उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर लगातार 24 वर्षों से कार्यरत है. जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य को हाईकार्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को  2 महीने के अंदर क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए.

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