कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में नाबालिग बच्चियों के बहुचर्चित यौन शोषण मामले में आरोपी प्यारे मियां की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। होईकोर्ट ने शिकायतकर्ताओं को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।
बता दें कि आरोपी प्यारे मियां ने खुद पर दर्ज एक ही मामले की अलग अलग एफआईआर (FIR) निरस्त करने मांग की है। नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण मामले में प्यारे मियां आरोपी है।
Read More : भस्म आरती में शामिल होकर की पूजा-अर्चना, खालिस्तान को लेकर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कही बड़ी बात
बीते दिनों भोपाल की जिला अदालत से आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली है। वहीं यौन शोषण मामले में भोपाल में FIR दर्ज हुई थी। इसी मामले में इंदौर के थानों में भी 3 अलग अलग FIR दर्ज हुई है।
Read More : इंदौरवासियों को 100 करोड़ के विकासकार्यों की सौगात: CM शिवराज ने वर्चुअल रूप से बस स्टैंड और बाइसिकल योजना का किया लोकार्पण, बोले- इंदौर में मेरा मन स्वच्छ हो जाता है
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें