कुमार इंदर, जबलपुर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Reservation) को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल करते हुए कहा कि EWS आरक्षण का लाभ एससी- एसटी और ओबीसी को क्यों नहीं दिया जा रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.
दरअसल, हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण में एससी-एसटी और ओबीसी को भी आरक्षण देने की बात कही गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान में ईडब्ल्यूएस के तहत जनरल केटेगरी को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जबकि 103वें संविधान संशोधन के अनुसार इसमें एससी-एसटी और ओबीसी के कमजोर वर्ग को भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है.
एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया है कि 2 जुलाई 2019 को जारी सर्कुलेशन में राज्य सरकार ने 10 फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण से एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग को बाहर कर दिया है जबकि संविधान के 103 वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) में व्यवस्था की गई है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्गों को दिया जाए लेकिन राज्य सरकार इसका पालन नहीं कर रही है
मामले को हाईकोर्ट की डबल बेंच के न्यायमूर्ति सुजय पाल और न्यायमूर्ति द्वारकाधीश बंसल ने सुनते हुए मामले में राज्य सरकार से 2 हफ्ते में समय जवाब मांगा है अब मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को नियत की गई है.
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