शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल में पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिदीन के आंतकियों के मददगार अब्दुल करीम एनआईए कोर्ट से झटका लगा है. NIA कोर्ट ने अब्दुल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. अखरी पेशी पर अब्दुल करीम को चारों आतंकियों के साथ कोर्ट ने ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था.
बता दें कि भोपाल में पकड़े गए जमात-ए-मुजाहिदीन के आंतकियों से जब पूछताछ के बाद ATS ने अब्दुल करीम को नटेरन से गिरफ्तार किया था। यह आंतकियों का मददगार था. अब्दुल करीम आतंकियों से सारंगपुर मदरसे में मिला था. अब्दुल करीम की मदद से ही आतंकी मध्यप्रदेश में आए थे. अब्दुल आंतकियों को लोगों से मिलवाने में मदद करता था.
दरअसल, भोपाल से गिरफ्तार जमात-ए-मुजाहिदीन के 4 आंतकियों से जब पूछताछ की गई तो अब्दुल करीम का नाम सामने आया था। ATS ने नटेरन से आरोपी को गिरफ्तार किया.
अखरी पेशी पर अब्दुल करीम को चारों आतंकियों के साथ कोर्ट ने ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था. Nia कोर्ट में अब्दुल करीम ने जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें