रायपुर। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने रायपुर में जगह-जगह बजाए जा रहे लाउडस्पीकर, वाहनों पर स्पीकर रखकर डीजे बजाने और ध्वनि प्रदूषण के मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट में अधिकारियों ने ध्वनि प्रदूषण नहीं होने देने का शपथ पत्र दिया. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी कोर्ट को आश्वस्त किया.

1 अप्रैल को न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि नागरिकों की सबसे बड़ी समस्या जगह-जगह तेजी से लाउडस्पीकर बजाना और वाहनों पर स्पीकर रखकर बजाना है. परीक्षा के समय भी तेज हवा से ध्वनि प्रदूषण किया जाता है.

इस पर अधिकारियों ने शपथ पत्र दिया कि वे पूर्व में नितिन सिंघवी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य नामक जनहित याचिका में कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश का शब्द: पूरा पालन करेंगे. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी कोर्ट को आश्वस्त किया कि ऐसे वाहनों को तत्काल जब्त किया जाएगा. अधिकारियों की जानकारी में किसी भी समय प्रकरण आने पर कोर्ट द्वारा दिए निर्देशों का पालन किया जाएगा.

टेलीफोन नंबर जारी करें, कोर्ट ने राज्य को पॉलिसी बनाने आदेशित किया

कोर्ट ने राज्य सरकार को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में पालिसी बनाने के लिए आदेशित कर कहा कि ध्वनि प्रदूषण के संबंध में ऐसे नंबर जारी करें, जिससे आमजन सीधे अधिकारियों से शिकायत कर सकें. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि इस पर वे लोकल प्रशाशन से उचित कदम उठाने को कहेंगे. याचिका का निराकरण करते हुए कोर्ट ने आदेशित किया कि आमजन में जागरूकता पैदा की जावे तथा कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का शब्द तरह पालन किया जाए.

क्या आदेशित कर रखा है पूर्व में कोर्ट ने

पूर्व में दायर जन हित याचिका में कोर्ट ने गाडियों पर साउंड बॉक्स रख कर डीजे बजने पर रात 10 बजे जे बाद किसी स्थान, समारोह शादी में डी जे बजाने पर, स्कूल कॉलेज अस्पताल कोर्ट ऑफिस से 100 मीटर डिस्टेंस के भीतर लाउड स्पीकर बजने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है. वाहनों और ध्वनि यंत्रों को जब्त करने के आदेश दे रखे हैं. प्रेशर हॉर्न और मल्टी टन हॉर्न लगा पाए जाने पर उसे निकल कर नष्ट किया जाना है. दिन के समय में भी निर्धारित मापदंडों से जयादा ध्वनि निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबन्ध लगा रखा है.

आदेश का पालन नहीं करने पर दुबारा दायर करेंगे अवमानना याचिका

ध्वनि प्रदूषण ख़त्म करने की मुहिम से जुड़े सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों का धन्यवाद देते हुए समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता ने चर्चा में बताया कि रायपुर की जनता को ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए समिति कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रशासन द्वारा सकारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. पुन: अवमानना याचिका दायर की जाएगी.